असंगठित कर्मकार : 18 से 59 वर्ष आयु तक क़े स्वनियोजित कर्मकार जो ढाई एकड या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हों, या मजदूरी सरकार द्वारा निर्धरित न्युनतम मजदूरी से अधिक नही हो।
निबंधित : नि:शुल्क ।
- झारखण्ड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना
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(i). |
योजना का प्रावधान :
योजना के अनुसार यदि किसी निबंधितअसंगठित कर्मकार की मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को रू0 50000/- (पचास हजार) सामान्य मृत्यु की स्थिति में एवं रू0 100000 /- (एक लाख रूपये) दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थितिमें सहायता अनुदान दिया जायेगा। |
(ii). |
आश्रित से अभिप्रेत है :
(क) मृतक/ मृतका असंगठित कर्मकार के वैध पत्नी / पति।
(ख) मृतक/ मृतका के पत्नी/पति जीवित नहीं रहने केस्थिति में उनके जीवित पुत्र / अविवाहित पुत्रियाँ।
(ग) मृतक/ मृतका के अविवाहित होने की स्थिति में जीवित पिता / माता। पिता/माता के जिवित नहीं रहने की स्थिति में आश्रित भाई / अविवाहति बहन। |
(iii). |
योजना के स्वीकृति पदाधिकारी :
इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी जिले के श्रम अधीक्षक होंगे। |
(iv). |
यह योजना झारखण्ड राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18-59 वर्ष की आयु के निबंधित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। |
(v). |
इस योजना का लाभ झारखण्ड में कार्यरत असंगिठत कर्मकारों को मिलेगा। |
(vi). |
योजनान्तर्गत लाभ / सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं आवेदन निष्पादन की प्रकिया संलग्न प्रपत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है। |
(vii). |
योजना के प्रावाधान अधिसूचन निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे। |
- अंत्येष्टि सहायता योजना
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निबंधित कर्मकारों के सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की आयु तक) होने की स्थिति में आश्रित को 15,000रुपये एवंकार्य के दौरान दुर्घटनाएवं व्यवसायजनित रोग से मृत्यु हो जाने पर 25,000 रुपये दिया जायेगा ।
आवदेन के साथ निबंधित प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाणपत्र तथा दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में FIR / Post Morterm Report की प्रति आवेदन के साथ संग्लन किया जाना अनिवार्य है । |
- असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिये मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना
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क्रमांक सं o |
कक्षावार विवरण |
वार्षिक छात्रवृति |
छात्र |
छात्रा |
1 |
कक्षा 1 वीं से कक्षा 4 वीं तक |
250 रुपये |
250 रुपये |
2 |
कक्षा 5 वीं से कक्षा 8 वीं तक |
500 रुपये |
950 रुपये |
3 |
कक्षा 9वीं |
700 रुपये |
1100 रुपये |
4 |
कक्षा 10वीं |
1400 रुपये |
1800 रुपये |
5 |
कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक |
3000 रुपये |
3400 रुपये |
6 |
उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवंगैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम |
4000 रुपये |
4000 रुपये |
7 |
इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में अध्य़यनरत |
8000 रुपये |
8000 रुपये |
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- कौशल उन्नयन योजना
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निबंधित असंगठित कर्मकारस्वयंया उनके दो पुत्र / पुत्री के इच्छा एवं योग्यत के अनुसार कौशल उन्नयन हेतु चयनित सदस्यों को झारखंड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण। |
- चिकित्सा सहायता योजना
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निबंधित महिला असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रस्तुतियों के लिये प्रति प्रस्तुति 15,000 रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा । |
निबंधित पदाधिकारी
अंचल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं जिले में श्रम अधीक्षक । आवेदन विहित प्रपत्र में आधार कार्ड, बैंक खाता, नोमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा करेंगे ।
आवेदन के प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी से करें या Online निबंधन shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर करें । लाभ के लिए आवेदन सभी कागजात के साथ आंचल के श्रम पदाधिकारी के पास जमा करें